अब अमर सिंह के खुलेंगे 'राज'
११ मई २०११
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह को तगड़ा झटका देते हुए 2006 के टेप प्रकरण पर लगी रोक हटा दी है. कोर्ट ने टेप के प्रसारण और प्रकाशन की इजाजत दे दी है.
अमर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें टेप के मीडिया में प्रकाशन और प्रसारण पर रोक की मांग की थी. इस टेप में अमर सिंह, नेताओं और बॉलीवुड के सितारों के साथ कथित बातचीत रिकॉर्ड हैं.
न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एके गांगुली ने इस बारे में सिंह की ओर से दाखिल याचिका को खारिज करने के साथ ही 27 फरवरी को दिए गए अपने उस अंतरिम आदेश को भी वापस ले लिया, जिसमें उसने मीडिया को अमर सिंह की बातचीत से संबंधित टेप सामग्री को सार्वजनिक नहीं करने को कहा था. पीठ ने साथ ही यह भी कहा कि अमर सिंह ने इस मामले में अदालत से तथ्यों को छुपाया है.
कोर्ट ने कहा है कि अमर सिंह गैरकानूनी तरीके से फोन टेप करने वाली कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि इसमें सरकार शामिल नहीं थी.
इससे पहले 29 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने अदालत से अमर सिंह और अन्य के साथ हुई बातचीत के टेप का ब्योरा सार्वजनिक करने का आदेश देने की अपील की थी.
टेप के मीडिया में आने के बाद कोर्ट ने 27 फरवरी 2006 को इसके प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगा दी थी.
रिपोर्टः एजेंसियां/ आमिर अंसारी
संपादनः आभा एम