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कानून और न्याय

तस्करी की शिकार पीड़िता को मुआवजे में मिले नौ लाख रुपये

२६ नवम्बर २०२०

पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने तस्करी की शिकार एक 17-वर्षीय पीड़िता को नौ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. जानकार इस रकम को मुआवजे की योजना के इतिहास में अभूतपूर्व बता रहे हैं.

Indien-Bangladesch Grenze
तस्वीर: DW/P. Mani

मुआवजा पाने वाली पीड़िता 13 साल की थी जब मानव तस्करों ने उसे ओडिशा से अगवा कर कोलकाता के सोनागाछी में बेच दिया. सोनागाछी भारत में वेश्यावृत्ति का सबसे बड़ा गढ़ है. पीड़िता के वकील ने बताया कि तस्करी की रोकथाम करने वाले अधिकारियों ने उसे 2016 में वहां से बचा लिया और एक आश्रय में रखवा दिया. आज वो 17 वर्ष की हो चुकी है और उसी आश्रय में रह कर पढ़ाई कर रही है.

पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल में एक अदालत ने उसे नौ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. उसकी तस्करी के मामले में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके खिलाफ गवाही वो पहले दे चुकी है. इस मामले में 2017 में एक नाबालिग को अदालत ने दोषी ठहराया था और उसके अलावा दो पुरुषों पर मुकदमा चल रहा है. पीड़िता के वकीलों में से एक सप्तर्षि बिस्वास ने बताया कि मुआवजा अभूतपूर्व है.

सप्तर्षि इंटरनेशनल जस्टिस मिशन संगठन में लीगल सोल्यूशन्स के प्रमुख भी हैं. उन्होंने बताया, "पीड़िता की उम्र, उसका भविष्य और अपना जीवन फिर से खड़ा करने के लिए उसे क्या क्या चाहिए होगा, मुआवजे की रकम तय करने में इन सब चीजों पर ध्यान दिया गया. इसके अलावा अदालत में उसकी गवाही ने भी अहम भूमिका निभाई." जनवरी में ही एक शोध में पता चला था कि एक प्रतिशत से कम तस्करी के शिकार लोग मुआवजा जीत पाते हैं.

देश में पिछले साल मानव तस्करी के करीब 2,260 मामले सामने आए थे. तीन मामलों में 6,616 पीड़ित पाए गए थे, जिनमें से 44 प्रतिशत बच्चे थे.तस्वीर: DW/M. Kumar

उन मामलों में भी रकम एक लाख से 10 लाख के बीच कुछ भी हो सकती है. भारत में हर राज्य में मुआवजे की अलग योजना है. इन योजनाओं के बारे में जानकारी का काफी अभाव है और अपराध के बार में जल्द सूचना देने से लेकर पुलिस से सहयोग करने और अदालत में गवाही देने तक, हर तरह की जिम्मेदारी का बोझ पीड़ित के ही कन्धों पर ही होता है. इन वजहों से अधिकतर पीड़ित मुआवजे से वंचित रह जाते हैं.

तस्करी के खिलाफ लड़ने वाली संस्था तफ्तीश के साथ काम करने वाले वकील कौशिक गुप्ता ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि मुआवजे की रकम आगे जा कर इस तरह के मामलों के लिए एक नजीर बन सकती है. लेकिन उन्होंने यह भी कहा, "सिर्फ वही पीड़ित जिन्हें एनजीओ वालों का समर्थन प्राप्त होता है मुआवजे के लिए आवेदन कर पाते हैं, क्योंकि अधिकतर पीड़ितों को पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना आता ही नहीं है."

देश में पिछले साल मानव तस्करी के करीब 2,260 मामले सामने आए थे. इनमें 10 में से नौ मामलों में यौन उत्पीड़न भी हो चुका था. तीन मामलों में 6,616 पीड़ित पाए गए थे, जिनमें से 44 प्रतिशत बच्चे थे. कोलकाता में जहां वो पीड़िता रहती है, उस आश्रय की निदेशिका बसाबी रोजारी ने बताया कि पीड़िता इस रकम का इस्तेमाल आगे की पढ़ाई करने और अपना घर बनाने के लिए करना चाहती है. उन्होंने यह भी बताया कि पीड़िता अपने परिवार से संपर्क में नहीं है और भविष्य में आत्मनिर्भर रहना चाहती है.

सीके/एए (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

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