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अयोध्याः सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष

३० सितम्बर २०१०

अयोध्या विवाद में मुस्लिम पक्षकारों के वकील का कहना है कि वे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया है.

मामले में पक्षकार हाशिम अंसारीतस्वीर: DW/Waheed

मुस्लिम पक्षकारों के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि अदालत का फैसला मामले में आगे की ओर एक कदम है, लेकिन वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.

न्यायाधीश एसयू खान, न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल और न्यायाधीश धर्मवीर शर्मा की खंडपीठ ने आज यह बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया. हिंदू पक्षकारों के वकील रवि शंकर प्रसाद ने अदालत के बाहर बताया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया गया है. सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जमीन पर मंदिर बनाने का विरोध करते हुए मस्जिद के वजूद को नुकसान न पहुंचाने की मांग की थी. तीनों जजों की तरफ से सुनाए गए फैसले की समीक्षा हो रही है. रविशंकर ने बताया कि तीन महीनों के भीतर जमीन को तीन हिस्सों में बांटा जाएगा. इसी तरह निर्मोही अखाड़े की याचिका भी खारिज कर दी गई है. इस बीच रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास महाराज ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि विवादित भूमि को बांटने का फैसला खुशी की बात है.

इस बीच फैसला सुनाने वाली इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के बाहर इस वक्त हजारों लोग जमा हो गए हैं. हालांकि इनमें ज्यादा पत्रकार हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि दुनियाभर से आए हैं. इन पत्रकारों के लिए कैसरबाग इलाके में अदालत के बाहर एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया है.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः उज्ज्वल भट्टाचार्य

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