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कनिमोड़ी की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

Priya Esselborn२४ मई २०११

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में डीएमके की सांसद कनिमोड़ी और कलैगनार टीवी के एमडी शरद कुमार की जमानत याचिका पर सीबीआई को 30 मई के लिए नोटिस जारी किया है.

CHENNAI, MAR 05 (UNI):-Kanimozhi Karunanidhi, MP, leaving after Party's High Level Action Plan Committee Meeting which decided to pull-out from the UPA Government, in Chennai on Saturday. UNI PHOTO-128U
कनिमोड़ीतस्वीर: UNI

जस्टिस बारीहोक ने कनिमोड़ी के याचिका पर कहा, "सीबीआई को 30 मई के लिए नोटिस जारी करो." वह इस मामले में सोमवार को पांच मीडिया महारथियों की जमानत याचिका को खारिज कर चुके हैं. अदालत ने सीबीआई से मामले की अगली सुनवाई पर 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की अब तक की जांच का ब्योरा देने को भी कहा है.

डीएमके के मुखिया एम करुणानिधि की बेटी कनिमोड़ी और शरद कुमार ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें 20 मई को गिरफ्तार करने के आदेश दिए. उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए विशेष अदालत ने कहा कि उन पर जो आरोप लगे हैं, वे बहुत गंभीर हैं और इस मामले में गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

43 वर्षीय कनिमोड़ी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. इसी जेल में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री और डीएमके नेता ए राजा को भी रखा गया है.

इस बीच तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा है कि 2जी स्पेक्ट्रम मामले के कारण न्यायपालिका में आम लोगों का विश्वास बहाल हुआ है. जयललिता ने हाल के विधानसभा चुनावों में शानदार कामयाबी हासिल कर डीएमके से सत्ता झटकी है.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः एमजी

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