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गोधरा कांडः 11 दोषियों को फांसी

१ मार्च २०११

2002 के गोधरा कांड में अदालत ने 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई है. हाल में अदालत 31 लोगों को पहले ही दोषी ठहरा चुकी है पर सजा का एलान आज हुआ है.

साबरमती एक्सप्रेस की एस-6 बोगीतस्वीर: AP

2002 में साबरमती एक्सप्रेस को गोधरा स्टेशन पर आग लगा दी गई. इसमें 59 लोगों की जलने से मौत हो गई. मामले की सुनवाई जून 2009 में शुरू हुई. इसी महीने की 22 तारीख को स्पेशल कोर्ट ने कुल 94 आरोपियों में से 31 दोषी करार दिया और बाकी 63 को बरी कर दिया. इस मामले के मुख्य आरोपी हुसैन उमर को भी अदालत ने बरी कर दिया. हालांकि इस कांड को अदालत ने साजिश बताया.

अभियोजन पक्ष ने सभी दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की पर मंगलवार को विशेष जज पीआर पटेल ने 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और बाकियों को उम्र कैद की सजा दी.

अदालत में पेश किए गए मामले के मुताबिक 27 फरवरी 2002 की सुबह साबरमती एक्सप्रेस जब गोधरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो एक्सप्रेस की बोगी एस-6 पर एक हजार लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया और बोगी को आग लगा दी.

इस घटना के बाद पूरे गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे फैल गए जिनमें कम से कम दो हजार लोगों की मौत हो गई. हालांकि गैर सरकारी सूत्र इन मौतों की संख्या कहीं ज्यादा बताते हैं.

रिपोर्टः एजेंसियां/वी कुमार

संपादनः ए जमाल

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