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जाधव से मिले भारत के उप उच्चायुक्त

२ सितम्बर २०१९

भारत के उप उच्चायुक्त ने पाकिस्तान में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से मुलाकात की है. जाधव की मौत की सजा पर फिलहाल अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने रोक लगा रखी है.

Pakistan Islamabad Kulbhushan Jadhav
तस्वीर: Reuters/F. Mahmood

भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया सोमवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के कार्यालय गए. पाकिस्तान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार डॉन के मुताबिक अहलूवालिया ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल से मुलाकात की.

इसके बाद वह जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से मिले. पाकिस्तान की सैन्य अदालत से मौत की सजा पा चुके जाधव की सजा पर फिलहाल रोक लगी है. मौत की सजा सुनाए जाने के बाद जाधव का मामला नीदरलैंड्स के शहर द हेग में मौजूद अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) गया. 17 जुलाई 2019 को अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने पाकिस्तान को आदेश दिया कि वह भारतीय नागरिक जाधव को कॉन्सुलर सहायता मुहैया कराए. उस फैसले के बाद एक सितंबर को पाकिस्तान ने एलान करते हुए कहा कि वह वियना समझौते का पालन करते हुए जाधव को कॉन्सुलर सहायता मुहैया कराएगा.

आईसीजे में जाधव मामले की सुनवाई की एक तस्वीरतस्वीर: Reuters/E. Plevier

भारतीय उप उच्चायुक्त से जाधव की मुलाकात का दावा करते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता फैसल ने ट्वीट भी किया. ट्वीट में लिखा गया, "भारत के जासूस कमांडर कुलभूषण जाधव, जो भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं और रॉ के सदस्य भी, उन्हें दो सितंबर 2019, सोमवार को कॉन्सुलर संबंध एक्सेस मुहैया कराई गई है. यह वियना संधि के तहत कॉन्सुलर रिश्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले और पाकिस्तान के कानून के तहत हुआ है."

एक अन्य ट्वीट में फैसल ने कहा, "जासूसी, आतंकवाद और साजिश के लिए कमांडर जाधव पाकिस्तान की हिरासत में बने हुए हैं."

इस मुलाकात की पुष्टि समाचार एजेंसी एएफपी से एक भारतीय अधिकारी ने भी है. मुलाकात से पहले भारतीय अधिकारी ने कहा, नई दिल्ली को उम्मीद है कि "पाकिस्तान मुलाकात के लिए उपयुक्त माहौल मुहैया कराएगा ताकि आईसीजे के पत्र और उसके फैसले की भावना का ख्याल रखते हुए मुलाकात स्वतंत्र, निष्पक्ष, सार्थक और कारगर हो सके."

दिसंबर 2017 में परिवारजनों से कुछ यूं हुई जाधव की मुलाकाततस्वीर: picture-alliance/AP Photo/Pakistan Foreign Ministry

इस्लामाबाद का दावा है कि जाधव को तीन मार्च 2016 को काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन के तहत बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया. 10 अप्रैल 2017 को सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई. पाकिस्तान के मुताबिक जाधव ने भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी करने का अपराध स्वीकार किया और बताया कि वह आतंकवादी गतिविधियां फैलाने का काम कर रहा था. जून 2017 में जाधव ने मौत की सजा के खिलाफ रहम की अपील भी की. उसी साल दिसंबर में जाधव के परिवार ने पाकिस्तान जाकर कुलभूषण से मुलाकात भी की. हालांकि मुलाकात के बाद भारत ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुलाकात के दौरान पाकिस्तान ने जाधव के परिवार से बदसलूकी की.

भारत का यह भी आरोप है कि जाधव पर दबाव में डालकर पाकिस्तान यह कहानी गढ़ रहा है. रहम की अपील पर फैसला होने से पहले ही भारत इस मामले को आईसीजे लेकर गया. तब द हेग की अदालत ने अंतरिम आदेश के तहत मौत की सजा पर रोक लगा दी.

ओएसजे/आरपी (एएफपी, एपी)

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