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डैनियल पर्ल मामले में सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार की अपील

२९ जनवरी २०२१

पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के आरोपी को रिहा करने के आदेश पर दोबारा विचार करने के लिए अपील की है. अमेरिका ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है.

Pakistan Mordfall Journalist Danial Pearl
तस्वीर: Waseem Khan/AP Photo/picture alliance

38 साल के डैनियल पर्ल एक खोजी पत्रकार थे. वह न्यूयॉर्क पर 11 सितंबर के हमलों के बाद कराची में इस्लामी चरमपंथियों के बारे में छानबीन कर रहे थे. इसी दौरान उनका अपहरण हो गया और कुछ हफ्तों बाद उनका सिर काट कर हत्या करने का वीडियो जारी किया गया. हत्या के इस मामले में तीन जजों के पैनल ने ब्रिटेन में जन्मे अहमद उमर सईद शेख और तीन सहआरोपियों को आरोपमुक्त करने का फैसला  सुनाया. इन लोगों पर 2002 में वाल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर डैनियल पर्ल को अगवा कर उसकी हत्या करने का आरोप हैं.

एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका ने इस पर "गहरी चिंता" जताई थी.  कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर उनकी किसी और मामले में जरूरत नहीं हो तो उन्हें रिहा कर दिया जाए. दक्षिणी सिंध प्रांत की सरकार ने अदालत में अपील दायर कर फैसले पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया है. पर्ल के परिवार के वकील फैसल सिद्दिकी और सिंध सरकार के अभियोजक ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को यह जानकारी दी. अभियोजक फैज शाह का कहना है, "हमने तीन पुनर्विचार याचिकाएं दायर की है." शाह के मुताबिक सरकार ने आरोपमुक्त करने के फैसले को पलटने और मौत की सजा बहाल करने की अपील की है.

डैनियल पर्ल को पाकिस्तान में बंधक बना लिया गया थातस्वीर: picture-alliance/dpa/Washington Post

अदालत के फैसले को चुनौती

डैनियल पर्ल के मां बाप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई है. अमेरिकी सरकार के नए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने इसे, "पाकिस्तान समेत दुनिया भर के आतंकवाद पीड़ितों का अपमान बताया है." ब्लिंकेन ने कहा कि अमेरिका भी शेख पर अभियोग चलाने के लिए तैयार था. पिछले साल पाकिस्तान के एक हाईकोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देकर शेख को मिली मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया और तीन सह आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया. सरकार और पर्ल के मां बाप ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और मौत की सजा बहाल करने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने के बाद गुरुवार को उनका अनुरोध ठुकरा दिया है.

अहमद उमर शेख ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है. डैनियल पर्ल के अलावा भी कई विदेशियों का अपहरण करने के आरोप उस पर हैं. डैनियल पर्ल का अपहरण होने के कुछ ही दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में नए प्रशासन ने कार्यभार संभाला है. ट्रंप के दौर में पाकिस्तान अमेरिका के रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव आए.

हमद उमर सईद शेख पर हत्या का आरोप थातस्वीर: AFP/A. Quereshi

अमेरिका में नया प्रशासन

नया अमेरिकी प्रशासन अपनी अफगानिस्तान में  शांति प्रक्रिया की समीक्षा कर रहा है जिसमें पाकिस्तान की भी अहम भूमिका है. थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के साउथ एशिया सेंटर में फेलो शुजा नवाज कहते हैं, "यह फैसला काफी बुरे वक्त में आया है, हमारे यहां नये प्रशासन ने कार्यभार संभाला है और पाकिस्तान उनके साथ संपर्क बनाने की कोशिश में है...अब यह परिस्थितियों को काफी जटिल कर देगा."

विशेषज्ञों का कहना है कि शेख के खिलाफ मामले में शुरुआती दौर से ही कई सारी कमजोर कड़ियां थीं और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दों को ही आधार बना कर लिया है. वाशिंगटन में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के प्रोफेसर और पूर्व पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी हसन अब्बास का कहना है, "हमें इसे संदर्भों को जोड़ कर देखना होगा कि 'आतंक के खिलाफ संघर्ष' में दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के कई देशों ने... कानून के शासन के सिद्धांतों का पालन नहीं किया या फिर आतंकवादियों से अपराध न्याय व्यवस्था के जरिए नहीं निपटा गया."

एनआर/एमजे (रॉयटर्स,एएफपी, एपी)

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