तुर्की की सरकार ने उस विवादास्पद बिल को वापस ले लिया है जिसे आलोचक यौन अपराधों को जायज ठहराने वाला कदम बता रहे थे. तुर्की के प्रधानमंत्री ने बिल को न्याय आयोग के पास भेजते हुए इस पर फिर से विचार करने को कहा है.
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इस बिल में कहा गया है कि अगर नाबालिग से बलात्कार के मामले में सजा काट रहा कोई व्यक्ति पीड़ित से शादी करने को तैयार है तो उसे जेल से रिहा किया जा सकता है. इसके लिए शर्त ये है कि यौन संबंध बनाते समय किसी बल या धमकी का प्रयोग न किया गया हो. लेकिन आलोचकों का कहना है कि इस बिल से ना सिर्फ बलात्कार के मामलों में न्याय की राह मुश्किल होगी बल्कि इससे बाल विवाहों को भी बढ़ावा मिलेगा.
तुर्की की धर्मनिरपेक्ष विपक्षी पार्टियां और महिला और बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने तुर्की की सरकार के प्रस्ताव का तीखा विरोध किया है. वीकेंड पर तुर्की में बहुत से लोगों ने इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया.
देखिए ऐसे तय होता है कि रेप हुआ या नहीं
हालांकि सरकार का कहना है कि यह बिल बलात्कारियों को माफी देने के लिए नहीं है. तुर्की के राष्ट्रपति रैचेप तैयब अर्दोआन ने सभी पार्टियों से इस बिल पर सहमति बनाने को कहा है. प्रधानमंत्री बिनाली इल्दरिम ने कहा, "हम इस बिल पर व्यापक सहमति बनाने के लिए इसे वापस न्याय आयोग के पास भेज रहे हैं और हम विपक्षी पार्टियों से भी अपना प्रस्ताव तैयार करने को कहते हैं.”
मुख्य विपक्षी पार्टी सीएचपी ने इस बिल को पूरी तरह वापस लेने की मांग की है और उसने इसके खिलाफ संवैधानिक अदालत तक जाने की बात कही है. लेकिन तुर्की की सरकार का कहना है कि वो तो उन परिवारों की मदद कर रही है जिनके सदस्य ऐसे मामलों में फंसे हैं और जो बलात्कारी नहीं हैं बल्कि उन्हें बस कानून के बारे में नहीं पता था.
रेप के लिए कहां कितनी सजा है, देखिए
रेप के लिए कहां कितनी सजा
हाल ही में जर्मनी ने अपने बलात्कार विरोधी कानून को और सख्त बनाने के लिए कदम उठाए हैं. जानिए, जर्मनी में और बाकी देशों में रेप के लिए क्या कानून है.
तस्वीर: Fotolia/Artem Furman
जर्मनी
जर्मन कानून में अब तक रेप की कोशिश का विरोध न करने पर मामला रेप का नहीं बनता था. अब इस परिभाषा में बदलाव किया गया है. अब छूने, अंगों को टटोलने और दबोचने को भी यौन हिंसा के दायरे में लाया गया है.
तस्वीर: dapd
फ्रांस
फ्रांस में रेप का मतलब है ऐसी कोई भी यौन गतिविधि जिसमें दोनों की सहमति ना हो. वहां 20 साल तक की सजा हो सकती है. गाली-गलौज पर भी दो साल तक की सजा का प्रावधान है.
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इटली
1996 में इटली के रेप विरोधी कानून में व्यापक बदलाव किए गए. इसके बाद पत्नी के साथ जबर्दस्ती को भी रेप के दायरे में लाया गया. इसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है.
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स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड में रेप तभी माना जाता है जब योनि संसर्ग हुआ हो. अन्य यौन हमलों को यौन हिंसा माना जाता है. इसके लिए 10 साल तक की जेल हो सकती है. 2014 के बाद शादी में भी रेप को अपराध माना गया है.
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स्वीडन
स्वीडन में जबरन किसी के कपड़े उतारने पर भी दो साल की कैद हो सकती है. मजबूर लोगों का यौन शोषण, मसलन सोते वक्त या नशे की हालत में या किसी तरह डरा कर सेक्स करने की कोशिश करना भी रेप है.
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अमेरिका
अमेरिका में अलग-अलग राज्यों में रेप की परिभाषा अलग-अलग है. लेकिन वहां सेक्स में सहमति पर जोर दिया गया है. सेक्स से पहले स्पष्ट सहमति जरूरी है.
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सऊदी अरब
यहां रेप के लिए मौत की सजा का प्रावधान है. हालांकि रेप को साबित करना बहुत मुश्किल है. जो महिलाएं रेप की शिकायत करती हैं अगर वे साबित ना कर पाईं तो उन्हें भी सजा हो सकती है.
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भारत
निर्भया कांड के बाद भारत में रेप विरोधी कानून में कई बदलाव किए गे हैं. अब रेप के लिए आमतौर पर सात साल से उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है. लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे कि पुलिस हिरासत में रेप, रिश्तेदार या टीचर द्वारा रेप के मामले में 10 साल से उम्र कैद तक भी हो सकती है. अगर पीड़िता की मौत हो जाती है तो मौत की सजा भी हो सकती है.
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तुर्की में सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 साल है लेकिन कई अदालतें 16 साल की उम्र में भी शादी की मंजूरी देती हैं. बहुत से ऐसे लोग इस्लामी तरीकों से शादी कर रहे हैं.