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त्वचा का रंग देख कर तलाशी लेना जायज

२८ मार्च २०१२

जर्मनी की पुलिस किसी यात्री की त्वचा के रंग के आधार पर उसकी तलाशी ले सकती है. पुलिस पहले भी ऐसा करती रही है. कोर्ट के आदेश के बाद अब उसके पास ऐसा करने का कानूनी अधिकार है.

तस्वीर: Fotolia/wellphoto

अदालत ने कहा है कि ऐसे रास्ते जिन्हें लोग अवैध रूप से जर्मनी में आने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन पर खास तौर से किसी व्यक्ति को देख कर पूछताछ करने का अधिकार जर्मन पुलिस को है. कोर्ट ने यह फैसला एक गहरे रंग वाले यात्री की तरफ से दायर याचिका पर सुनाया है. इस यात्री को दो अधिकारियों ने रोक कर उसकी पहचान के दस्तावेज मांगे. उसने मना कर दिया तो पुलिस और यात्री के बीच विवाद हुआ. पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. पुलिस उसे पकड़ कर थाने ले गई बाद में पता चला कि वो जर्मन है.

यात्री ने बाद में कोर्ट में प्रशासन के खिलाफ केस दायर किया. सुनवाई के दौरान एक अधिकारी ने कहा कि उसे रूप रंग के आधार पर शक हुआ कि कहीं संदिग्ध अवैध रूप से तो देश में नहीं आया. अधिकारी ने यह भी कहा कि त्वचा का रंग अक्सर पूछताछ का कारण होता है.

अदालत ने यात्री की यह दलील खारिज कर दी है कि पुलिस की यह हरकत जर्मन संविधान के खिलाफ है. कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पुलिस किसी भी शख्स से उसके रूप रंग के आधार पर पहचान की जांच कर सकती है. अदालत का कहना है कि वह व्यक्ति ऐसे इलाके में सफर कर रहा था जहां से अक्सर लोग अवैध तरीके से जर्मनी की सीमा में आते हैं. और चूंकि यात्रियों की आकस्मिक तलाशी ही संभव है इसलिए वह रंगरूप के आधार पर लोगों से दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं.

जर्मन शहर कोब्लेंज की कोर्ट की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अधिकारी यात्रियों की तलाशी बिना पक्के शक के भी ले सकते हैं. कोर्ट के बयान में कहा गया है, "त्वचा का रंग भी चुनाव की एक वजह हो सकता है." कोर्ट ने कहा है, "आकस्मिक तलाशी के दौरान उन्हें यह अधिकार है कि वो किसी शख्स के रूप रंग के आधार पर उसकी तलाशी ले सकें."

एशिया और अफ्रीका से पश्चिमी देशों में आने वाले लोगों को अकसर ऐसा महसूस होता है कि ट्रेन या बस में सफर करते हुए या फिर यूं ही शहर में घूमते फिरते में कई बार पुलिस सिर्फ उन्हीं से पूछताछ करती है या फिर पहचान के दस्तावेज दिखाने को कहती है. बहुत से लोग इसे रंगभेद भी मानते हैं लेकिन जर्मनी की अदालत ने त्वचा के रंग के आधार पर तलाशी लेने की कार्रवाई को कानूनी रूप दे दिया है.

रिपोर्टः एएफपी/एन रंजन

संपादनः आभा एम

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