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पाकिस्तान: डेविस का मामला फिर लोवर कोर्ट में

१४ मार्च २०११

पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट ने दो लोगों की गोली चलाकर हत्या कर देने के आरोप में गिरफ्तार सीआईए कांट्रैक्टर रेमंड डेविस को कूटनीतिक विशेषाधिकार पर फैसला देने से मना कर दिया है.

तस्वीर: AP

अमेरिका का कहना है कि रेमंड एलन डेविस कूटनीतिक विशेषाधिकार प्राप्त कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि फैसला लोवर कोर्ट को करना चाहिए जहां डेविस पर मुकदमा चल रहा है. जस्टिस एजाज अहमद चौधरी ने कहा, "विशेषाधिकार के मामले का फैसला ट्रायल कोर्ट में होगा."

हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार ने डेविस की राजनयिक हैसियत पर अपनी स्पष्ट राय नहीं दी है. कोर्ट ने सरकार से इस मामले पर राय देने को कहा था. उप एटॉर्नी जनरल ने सिर्फ इतना कहा कि वह अमेरिकी सरकार के आग्रह पर दिए गए ऑफिसियल बिजनेस वीजा पर देश के अंदर घुसा. डेविस का कहना है कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई. इस घटना में दो लोग मारे गए.

लोवर कोर्ट पहले ही फैसला सुना चुका है कि डेविस के खिलाफ मुकदमे को जारी रखा जाएगा. उसने राजनयिक विशेषाधिकार के दावे को ठुकरा दिया है और कहा है कि इसे साबित करने के लिए वैध दस्तावेज नहीं पेश किए गए हैं. बुधवार को कोर्ट की अगली सुनवाई होगी जिसमें डेविस के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे.

ताजा फैसला डेविस के संवेदनशील मामले पर सरकार या हाई कोर्ट द्वारा कोई साफ फैसला देने से बचने की कोशिश दिखाता है. गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक को रिहा करने का बहुत से पाकिस्तानी विरोध कर रहे हैं और ऐसा करना सरकार को और अलोकप्रिय बना सकता है तथा उसकी स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है.

रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा

संपादन: ओ सिंह

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