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पीएम की चुप्पी पर हलफनामे का निर्देश

१८ नवम्बर २०१०

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले में शनिवार तक हलफनामा दाखिल करे. यह मामला पूर्व संचार मंत्री ए राजा के खिलाफ मुदकमा चलाने की अनुमति से जुड़ा है जो प्रधानमंत्री ने लटकाए रखा.

सुप्रीम कोर्टतस्वीर: Wikipedia/LegalEagle

जस्टिस जीएस सिंघवी और एके गांगुली ने केंद्र सरकार को हलफनामे के लिए शनिवार तक का समय दिया है. सॉलिसीटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने अदालत को बताया कि वह इस मामले से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं.

अदालत जनता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें प्रधानमंत्री से ए राजा के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी गई, लेकिन सरकार ने इस मामले में बराबर चुप्पी साधे रखी. 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले के चलते ही ए राजा को संचार मंत्री का पद छोड़ना पड़ा है.

सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि वह सरकार की तरफ से हलफनामा पेश कर सकते हैं. बेंच से स्वामी से कहा कि अगर वह भी कोई हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं तो उनके पास सोमवार तक का समय है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी है.

ए राजातस्वीर: AP

विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथ ले रहा है. बुधवार को वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा है कि 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले में ए राजा के खिलाफ मुकदमे की अनुमति देने में देरी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जो सवाल पूछे हैं, वह उनका जवाब दें.

बिहार में विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर के लिए प्रचार में जुटे आडवाणी ने पटना में कहा, "राजा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है प्रधानमंत्री को तुरंत उसका जवाब देना चाहिए. हम इस मामले में जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग कर रहे हैं और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए." मंगलवार को जस्टिस जीएस सिंघवी और एके गांगुली की बेंच ने पूछा, "क्या फैसला लेने वाला अधिकारी शिकायत को इस तरह दबा कर बैठ सकता है." इस मामले में फैसला प्रधानमंत्री को लेना था.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः प्रिया एसेलबोर्न

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