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पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे को उम्रकैद, 19 को फांसी

१० अक्टूबर २०१८

बांग्लादेश की एक अदालत ने 2004 के ग्रेनेड हमले मामले में 19 लोगों को मौत की सजा सुनाई है. साथ ही विपक्षी दल के बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान समेत 19 लोगों को उम्र कैद की सजा भी दी है.

Dhaka Bangladesch Urteil Attacke gegen Awami League 21. August 2004
तस्वीर: picture-alliance/AP Photo

मौत की सजा पाने वालों में देश के पूर्व गृह राज्य मं‍त्री लुत्फोजमान बाबर भी शामिल हैं. वहीं लंदन में निर्वासन में रह रहे विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेता तारिक रहमान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अदालत का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब इस साल के आखिर में बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं. बीएनपी की नेता खालिदा जिया पहले से ही भ्रष्टाचार के मामले में ढाका जेल में बंद हैं.

बीएनपी की नेता खालिदा जियातस्वीर: picture-alliance/dpa/AP Photo/A. M. Ahad

2004 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और आवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना, विपक्ष की नेता थीं. स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक शेख हसीना को टारगेट बनाकर ग्रेनेड हमला किया गया, जिसमें हसीना तो बच गईं लेकिन उनकी सुनने की क्षमता को कुछ नुकसान हुआ. इस हमले में 24 लोग मारे गए और करीब 500 लोग जख्मी हुए थे. इसमें अधिकतर आवामी लीग पार्टी के कार्यकर्ता ही थे.

आवामी लीग ने कहा है कि वह अदालत के इस फैसले से नाखुश है और अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी. सरकारी वकील मोशर्रफ हुसैन कजल ने कहा, "हम इस फैसले से खुश नहीं हैं, हम इस मामले में तारिक समेत बीएनपी के अन्य सदस्यों के लिए मौत की सजा की उम्मीद कर रहे थे."

वहीं बीएनपी ने कहा है कि अदालत ने सरकार की मर्जी के मुताबिक निर्णय सुना दिया है. बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा, "हम इस फैसले को नहीं मानते." पार्टी ने साफ किया है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी. 

एए/ओएसजे (रॉयटर्स, डीएपी)

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