फतवे पर इंटरनेट में सरगर्मी07.07.2014७ जुलाई २०१४भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इमराना जैसे मामलों को नजीर बनाते हुए कहा कि किसी धार्मिक अदालत के फैसले को कानूनी दर्जा नहीं दिया जा सकता. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता आया है कि अदालतों को धार्मिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए.लिंक कॉपी करेंतस्वीर: picture-alliance/dpaविज्ञापन