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समाज

फ्रांस में रेप और छेड़छाड़ पर नया कानून

२ अगस्त २०१८

फ्रांस की संसद ने यौन उत्पीड़न से जुड़े नए विधेयकों को मंजूरी दी है. नए कानून के अनुसार 15 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन संबंध बनाने को बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा.

Symbolbild Jugendsport Missbrauch Mädchen
तस्वीर: Colourbox

फ्रांस में दो ऐसे मामले सामने आए जिनके कारण देश में बलात्कार की परिभाषा और उससे जुड़े कानून पर बहस छिड़ गई. एक मामले में 30 वर्षीय पुरुष के 11 साल की बच्ची के साथ संबंध बनाने की बात सामने आई. मामला अदालत में पहुंचा लेकिन कानून में कमी के कारण नवंबर 2017 को इस व्यक्ति को बरी कर दिया गया.

अब तक मौजूद कानून के अनुसार बलात्कार तब ही माना जा सकता है अगर दूसरा व्यक्ति संबंध बनाने के लिए अपनी सहमति नहीं दे. ऐसे में अदालत का कहना था कि इस मामले में यह साबित नहीं किया जा सका कि उस व्यक्ति ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती की.

इसी तरह के एक अन्य मामले ने फरवरी 2018 में सुर्खियां बटोरी. इस बार एक 28 वर्षीय व्यक्ति ने 11 साल की बच्ची के साथ संबंध बनाए. अब नए कानून के अनुसार 15 साल से कम उम्र के मामलों में यौन संबंध को तब बलात्कार माना जाएगा अगर यह साबित किया जाए कि नाबालिग को उसकी समझ नहीं थी और वयस्क ने उसका फायदा उठाया. जज यह तय करेगा कि क्या नाबालिग सहमति देने की स्थिति में था या फिर उसके "भोलेपन का फायदा" उठाया गया. 

हालांकि महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले कई संगठन इस कानून से खुश नहीं हैं. उनके अनुसार कानून में एक न्यूनतम उम्र रखा जाना चाहिए था, जिस पर संबंध बनाने को सीधे बलात्कार ही माना जाए. लेकिन सरकार का कहना है कि उन्होंने इस पर भी चर्चा की और कानूनी विश्लेषण के बाद उन्होंने पाया कि ऐसा करना जरूरी नहीं है. इस विधेयक को 92 वोट मिले और किसी ने भी इसके खिलाफ वोट नहीं दिया.

बलात्कार कानून के अलावा सड़क पर छेड़छाड़ के मामलों पर भी नया कानून पारित हुआ है. सार्वजनिक जगहों पर या फिर सार्वजनिक यातायात में छेड़छाड़ करने पर 90 यूरो से ले कर 750 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है.

हाल ही में पेरिस की सड़क पर एक महिला के साथ हुई बदतमीजी का वीडियो वायरल हुआ. इसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति अभद्र आवाजें निकाल कर महिला को परेशान कर रहा है. जब वह उसे जवाब देती है, तो वह पलट कर उसे जोर से तमाचा लगाता है. ये सब एक रेस्तरां के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ. हालांकि वीडियो में नजर आ रहे व्यक्ति को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है.

साथ ही नए कानून में "अपस्कर्टिंग" पर भी लगाम लगाई गई है. अपस्कर्टिंग यानी किसी महिला की जानकारी के बिना उसके स्कर्ट के नीचे से उसकी तस्वीर लेना. ऐसा अकसर देखा गया है कि रेस्तरां या पार्क में बैठी लड़कियों की स्मार्टफोन से फोटो ली जाती है और फिर उन्हें इंटरनेट पर अपलोड किया जाता है. अब ऐसा करने पर 15 हजार यूरो का जुर्माना और एक साल की कैद हो सकती है.

आईबी/एमजे (डीपीए, एएफपी)

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