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‘बोस्निया के कसाई’ की आखरी अपील खारिज

९ जून २०२१

संयुक्त राष्ट्र युद्ध अपराध ट्राइब्यूनल ने मंगलवार को ‘बोस्निया का कसाई’ के नाम से चर्चित सर्बियाई जनरल रात्को म्लादिच की सजा कम करने की अपील को खारिज कर दिया है.

Den Haag | Internationaler Strafgerichtshof | Urteil Ratko Mladic bestätigt
तस्वीर: Jerry Lampen/AP/picture alliance

बेल्जियम के वकील और इंटरनेशनल रेजिड्यूअल मकैनिजम फॉर क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स के मुख्य वकील सर्गे ब्रामेअर्त्स ने मंगलवार को डीडब्ल्यू को बताया कि वह संयुक्त राष्ट्र युद्ध अपराध ट्राइब्यूनल के उस फैसले से बहुत खुश हैं. संयुक्त राष्ट्र युद्ध अपराध ट्राइब्यूनल ने मंगलवार को ‘बोस्निया का कसाई' के नाम से चर्चित सर्बियाई नेता रात्को म्लादिच की सजा कम करने की अपील को खारिज कर दिया है.

बोस्नियन-सर्ब सेना के पूर्व जनरल म्लादिच को 1995 में सरायेवो के घेराव और स्रेब्रेनित्सा के नरसंहार का दोषी पाया गया है. इस नरसंहार में आठ हजार से ज्यादा लोगों की जानें गई थीं. जुलाई 1995 में हुए इस नरसंहार में सर्ब सेना ने आठ हजार से ज्यादा बोस्नियाक मुसलमान पुरुषों और किशोरों को कत्ल कर दिया था.

2017 में अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल ने म्लादिच को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उसने अपील की थी. संयुक्त राष्ट्र की अदालत ने मंगलवार को उसे खारिज कर दिया.

ब्रामेअर्त्स ने कहा कि वह इस फैसले से खुश हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत में उन्होंने कहा, "बेशक, आज आए फैसले से हम बहुत खुश हैं. आज ही अपनी टीम के साथ मैंने स्रेब्रेनीत्सा की मांओं से मुलाकात की है. और जाहिर है, वे इस फैसले से संतुष्ट हैं.” इस मामले में यह आखरी फैसला है जिसके बाद कोई अपील नहीं की जा सकती.

मामला अभी खत्म नहीं

ब्रामेअर्त्स के लिए अभी यह मामला खत्म नहीं हुआ है और बाल्कन युद्ध में हुए अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए और वह काफी कुछ करने की जरूरत समझते हैं. उन्होंने कहा, "यह एक अध्याय है जो पूरा हुआ है. लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व यूगोस्लाविया में चार हजार से ज्यादा लोग हैं जिन्हें जांच के बाद अदालत के कठघरे में खड़ा करना है.”

ब्रामेअर्त्स ने बोस्निया-हर्जेगोविना के राष्ट्रपति की टिप्पणी की भी आलोचना की. कुछ बाल्कन नेता आज भी स्रेब्रेनीत्सा नरसंहार और उस इलाके में हुए अन्य अपराधों को ज्यादा बड़ा नहीं मानते. बोस्निया-हर्जेगोविना के राष्ट्रपति मिलोराद डोडिच ने हाल ही में कहा था कि स्रेब्रेनीत्सा नरसंहार को जातिसंहार नहीं था. ब्रामेअर्त्स ने इन टिप्पणियों को अस्वीकार्य बताया. उन्होंने कहा, "यह पीड़ितों और बच गए लोगों का अपमान है. यह राजनीतिक रूप से कोई जिम्मेदार टिप्पणी नहीं है.” उन्होंने कहा कि सभी को 1995 में हुए अत्याचारों को स्वीकार करना चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि एक ऐसा कानून होना चाहिए तो जातिसंहारों को खारिज करने और युद्ध अपराधों के गुणगान के खिलाफ हो. उन्होंने कहा कि बाल्कन के कुछ युद्ध अपराधियों को कुछ समुदायों में आज भी नायक माना जाता है.

ट्राइब्यूनल की विरासत

यूगोस्लाविया अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल 1993 में स्थापित किया गया था. इसे 2017 में भंग कर दिया गया था. ब्रामेअर्त्स 2008 से भंग किए जाने तक इस ट्राइब्यूनल के चीफ प्रॉसिक्यूटर रहे. इस ट्राइब्यूनल ने 161 लोगों पर मुकदमा चलाया, जो किसी भी अन्य अंतरराष्ट्रीय ट्राइब्यूनल से अधिक है. ब्रामेअर्त्स कहते हैं कि बाल्कन क्षेत्र में किए गए अपराधों के संदर्भ में यूगोस्लाविया अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल की विरासत बहुत अहम है.

वर्तमान में युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के संदर्भ में ब्रामेअर्त्स कहते हैं कि शायद सोवियत संघ के खत्म होने के बाद 1990 के दशक में इसके लिए माहौल ज्यादा सकारात्मक था. उन्होंने कहा, "अगर आप आज की दुनिया को देखो, जहां सीरिया, यमन, म्यानमार और कई जगह युद्ध चल रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण सत्य यह है कि आज अपराध से मुक्ति नियम बन गई है और जवाबदेही एक अपवाद.” हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस जैसे देशों में स्थानीय अदालतों कई अहम मामले उठा रही हैं.

बोस्निया का युद्ध अप्रैल 1992 में शुरू होकर दिसंबर 1995 तक चला था. इस युद्ध में एक लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे जिनमें से बोस्नियाक मुसलमान बहुलता में थे. अमेरिका के आहायो में विभिन्न पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था. जनरल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट फॉर पीस इन बोस्निया एंड हर्जेगोविना नाम के इस समझौते पर पैरिस में दस्तखत हुए थे, जिसके बाद तीन साल लंबा यह युद्ध खत्म हो पाया था.

वेज्ली डॉकरी

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