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मुंबई रेप में 4 को उम्र कैद

२१ मार्च २०१४

टेलीफोन ऑपरेटर से सामूहिक बलात्कार करने वाले चारों दोषियों को मुंबई की अदालत ने मौत तक जेल में रहने की सजा सुनाई. इनमें से तीन दोषी वही हैं जिन्होंने उसी जगह फोटो पत्रकार से भी सामूहिक बलात्कार किया.

तस्वीर: Reuters

मुंबई की शक्ति मिल में बीते साल अगस्त एक महिला फोटो पत्रकार से सामूहिक बलात्कार हुआ. वारदात की पुलिस रिपोर्ट होने के बाद 18 साल की टेलीफोन ऑपरेटर भी सामने आई. उसने बताया कि उसी जगह पर चार युवकों ने उससे भी सामूहिक बलात्कार किया.

महिला फोटोग्राफर से बलात्कार करने वाले तीन आरोपियों को टेलीफोन ऑपरेटर ने शिनाख्त परेड में पहचान भी लिया. पूछताछ के आधार पर पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार किया. इसके साथ ही साफ होने गया कि तीन आरोपियों ने दोनों महिलाओं से एक ही जगह पर सामूहिक बलात्कार किया.

तीन शख्स दो मामलों में दोषीतस्वीर: Getty Images

शुक्रवार को निचली अदालत ने टेलीफोन ऑपरेटर मामले में चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई. उन्हें मौत तक जेल में ही रहना होगा. अभियोजन पक्ष के वकील उज्ज्वल निकम ने अदालत से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की दरख्वास्त की. इसके जवाब में बचाव पक्ष ने दोषियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए कोर्ट से रियायत की अपील की. दोषियों ने भी अदालत से रहम की अपील की, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया.

कार्यवाही के दौरान महाराष्ट्र के गृह मंत्री आरआर पाटिल भी अदालत में मौजूद रहे. अदालत ने अपराध को जघन्य करार देते हुए दोषियों को मौत तक जेल काटने की सजा सुनाई.

फोटो पत्रकार गैंग रेप मामले के चारों दोषियों को 24 मार्च को सजा सुनाई जाएगी. एक नाबालिग आरोपी के खिलाफ किशोर अदालत में सुनवाई चल रही है.

ओएसजे/एजेए (डीपीए)

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