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मुंबई हमला: कसाब पर फैसला आज

३ मई २०१०

मुंबई हमलों के आरोपी अजमल कसाब को आज फ़ैसला सुनाएगी अदालत. कसाब पर भारत के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने, 166 लोगों की हत्या करने समेत 86 आरोप तय हुए हैं. भारत में आतंकवाद के मामले यह अब की सबसे तेज़ अदालती कार्रवाई.

तस्वीर: AP

भारत पर हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमले के आरोपी कसाब को आज विशेष अदालत के जज एमएल तहलियानी फ़ैसला सुनाएंगे. पुलिस की 11,000 पन्ने की चार्जशीट और 658 लोगों की गवाही के बाद यह दिन आया है.

तस्वीर: AP

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कसाब दोषी पाया गया तो उसे सज़ा-ए-मौत हो सकती है. 22 साल के कसाब पर 86 आरोप हैं. इनमें भारत के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ना, 166 लोगों की हत्या करना, साजिश रचना, भारत को अस्थिर करना जैसे आरोप हैं.

कसाब के अलावा भारत के फ़हीम अंसारी और सबाहुद्दीन शेख को भी अदालत फ़ैसला सुना सकती है. इन दोनों पर हमले की साजिश रचने के आरोप हैं. अभियोजन पक्ष के मुताबिक अंसारी और शेख ने हमले से पहले आतंकवादियों को निशाना बनाई गई जगहों के नक्शे मुहैय्या कराए. अपराध साबित होने पर अंसारी और शेख़ को भी फांसी की सज़ा हो सकती है.

कसाब मुंबई पर हमला करने वाले 10 आतंकवादियों में से जिंदा बचा एक मात्र शख़्स है. कसाब 28 नंवबर 2008 की रात मुंबई के गोरेगांव इलाके में पुलिस बैरिकेड पर पकड़ा गया. कार में सवार कसाब ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा. इस दौरान कसाब ने गोली चलाई, जिससे एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई.

तस्वीर: Fotoagentur UNI

मौक़ा ए वारदात पर कसाब के पास से बंदूक मिली. इस दौरान कसाब का वह फोटो अहम सबूत बना जिसमें वह हाथ पर एके-47 बंदूक लिए सीएसटी स्टेशन पर घूमता दिखाई पड़ रहा है.

सरकारी वकील उज्ज्वल निकम को पूरी उम्मीद है कि अदालत कसाब को दोषी करार देकर फांसी की सज़ा सुनाएगी. एक साल तक चली सुनवाई के दौरान कसाब कई नाटक कर चुका है, वह अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से भी इनकार करता रहा है. कसाब के वकील निचली अदालत के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं.

मुंबई हमलों के सिलसिले में पाकिस्तान में भी मुक़दमा चल रहा है. भारत का कहना है कि हमलों की योजना पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा ने बनाई. इस संबंध में भारत ने पाकिस्तान को कई डोज़ियर भी दिए हैं. जिस वजह से पाकिस्तान में लश्कर के वरिष्ठ नेता ज़की उर रहमान लखवी समेत छह लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमा चल रहा है.

रिपोर्ट: एजेंसियां/ओ सिंह

संपादन: एस गौड़

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