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सुप्रीम कोर्ट में कनिमोड़ी की जमानत याचिका खारिज

२० जून २०११

सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में डीएमके सांसद कनिमोड़ी और कलइग्नार टीवी के एमडी शरद कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कनिमोड़ी से वापस ट्रायल कोर्ट में जाने को कहा है.

epa02743443 Daughter of Dravida Munnetra Kazhagam's (DMK) Chief M. Karunanidhi, and Member of Parliament, Kanimozhi (Center in Orange dress) seen as she leaves for Patiala house court over the 2G spectrum case in New Delhi, India on 20 May 2011. According to media reports Kanimozhi and Kalaignar TV chief Sharad Kumar (unseen), named as co-conspirators in the 2G spectrum scam, were taken into custody today after a special Central Bureau of Investigation (CBI) court rejected their bail pleas. EPA/STR +++(c) dpa - Bildfunk+++ usage Germany only, Verwendung nur in Deutschland
Indien Politikerin Abgeordnete Kanimozhiतस्वीर: picture-alliance/dpa

जस्टिस जीएस सिंघवी और बीएस चौहान की बेंच ने दोनों आरोपियों से कहा है कि वे आरोप तय होने के बाद ही नियमित जमानत के लिए सीबीआई की विशेष अदालत में जा सकते हैं. इसके बाद सीबीआई अदालत तय सकती है कि उनकी जमानत याचिकाएं पिछली जमानत प्रक्रिया से अप्रभावित रहे.

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने का मतलब है कि डीएमके सांसद कनिमोड़ी और कुमार को आरोप तय होने तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही रहना होगा. अदालत ने डेढ़ घंटे तक सीबीआई और आरोपियों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

अदालती बहस के दौरान सीबीआई ने यह कहते हुए कनिमोड़ी की जमानत का विरोध किया कि डीएमके परिवार के कलइग्नार टीवी को ट्रांसफर किए गए 200 करोड़ रूपये के गैरकानूनी लेनदेन से जुड़े मूल दस्तावेजों को बरामद किया जाना अभी बाकी है और अगर आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया तो वे मौजूद सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं.

रिपोर्टः एजेंसियां/ए कुमार

संपादनः आभा एम

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