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हसन अली केसः हिरासती पूछताछ बढ़ी

२२ मार्च २०११

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हसन अली मामले में पुणे के प्रवर्तन निदेशालस को हिरासत में पूछताछ के लिए तीन दिन और दिए हैं. हसन अली पर काले धन के धंधे में लिप्त होने के आरोप हैं.

तस्वीर: UNI

जस्टिस आफताब आलम के घर पर हुई एक असाधारण सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने अली की हिरासत को 25 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है. इस सुनवाई में जस्टिस आरएम लोढ़ा भी शामिल हुए. इस सुनवाई में मीडिया के लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी.

सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन हसन अली के वकील संतोष पॉल ने पत्रकारों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में सुनवाई के लिए तीन दिन और दिए हैं. पॉल ने जानकारी दी कि प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत की अवधि एक सप्ताह और बढ़ाने की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट की विशेष खंड पीठ ने इससे इनकार किया.

वकील के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने वादा किया है कि हसन अली को जरूरी चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाएगी और इस बारे में कोर्ट को भी नियमित अवधि पर जानकारी दी जाएगी. प्रवर्तन निदेशालय ने हसन अली को 17 मार्च के दिन हिरासत में लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया.

खान को 70 हजार करोड़ रूपये का आयकर भरने संबंधी नोटिस भेजा गया है. प्रवर्तन निदेशालय उनसे इस मुद्दे पर, अलग अलग देशों में उनकी यात्राओं और उनके कारोबार के बारे में उनसे पूछताछ कर रहा है.

रिपोर्टः पीटीआई/आभा एम

संपादनः महेश झा

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