1. कंटेंट पर जाएं
  2. मेन्यू पर जाएं
  3. डीडब्ल्यू की अन्य साइट देखें

12 साल के बच्चों को भी जेल होगी

ओएसजे/वीके (एएफपी)४ अगस्त २०१६

इस्राएल की संसद ने एक विवादास्पद बिल पास किया है. बिल के तहत आतंकवाद के मामलों में 12 साल के बच्चों को भी जेल की सजा दी जाएगी.

Palästinenser Israel Gaza Frau nach Luftangriff in Gaza City
तस्वीर: picture-alliance/dpa

'यूथ बिल' के कानून बनने के बाद प्रशासन 12 साल के बच्चों को भी वयस्कों की तरह कड़ी सजा देगा. नए कानून में हत्या, हत्या की कोशिश और नरसंहार के मामलों के दोषी बच्चों को कोई रियायत न देने का प्रावधान है.

इस्राएली नेताओं के मुताबिक हाल के समय में बढ़े हमलों के बाद अधिक आक्रामक कदम उठाने की जरूरत पड़ी है. प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के नेता अनात बेर्को के मुताबिक, बिल उनके लिए है, "जिनके दिल पर चाकू मारकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया, इससे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा 12 का है या 15 का."

अक्टूबर 2015 से इस्राएल और फलीस्तीन में हिंसक हमलों की बाढ़ सी आई है. जगह जगह इस्राएली नागरिकों पर चाकुओं से हमले हुए हैं. ज्यादातर मामलों में हमलावर नाबालिग थे.

अक्टूबर से अब तक वहां 219 फलीस्तीनियों और 34 इस्राएलियों समेत चार विदेशी नागरिक मारे जा चुके हैं. ज्यादातर युवाओं की मौत हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान इस्राएली सेना की गोली से हुई.

इस्राएली मानवाधिकार संस्था बीतस्लेम ने नए कानून की आलोचना की है. संस्था ने एक बयान जारी कर कहा, "जेल के बजाए इस्राएल के लिए उन्हें स्कूल भेजना ज्यादा बेहतर होता, जहां बिना किसी कब्जे के सम्मान और आजादी के साथ जीना सीखते. ऐसे नाबालिगों को कैद करने से उनके बेहतर भविष्य की संभावना नकारी जाती है."

´(देखिये: गाजा के नीचे क्या है?)

डीडब्ल्यू की टॉप स्टोरी को स्किप करें

डीडब्ल्यू की टॉप स्टोरी

डीडब्ल्यू की और रिपोर्टें को स्किप करें

डीडब्ल्यू की और रिपोर्टें