1. कंटेंट पर जाएं
  2. मेन्यू पर जाएं
  3. डीडब्ल्यू की अन्य साइट देखें

2जी लाइसेंस रद्द करने पर सुनवाई आज

१० जनवरी २०११

भारतीय सुप्रीम कोर्ट में आज 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से संबंधित दो अहम मामलों की सुनवाई है. याचिकाओं में अदालत से मांग की गई है कि वह 2जी स्पेक्ट्रम के सभी लाइसेंस रद्द कर दे. घोटाले के चलते लाइसेंसों को रद्द करने की मांग.

तस्वीर: Wikipedia/LegalEagle

एक याचिका घोटाले को सामने लाने वाले वाले जनता पार्टी के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दायर की है और दूसरी वकील प्रशांत भूषण ने. याचिकाओं में अदालत से मांग की गई है कि 2जी स्पेक्ट्रम के सभी लाइसेंस रद्द किए जाए और नीलामी की प्रक्रिया नए सिरे से हो.

इससे पहले केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि स्पेक्ट्रम घोटाले में केंद्र को 176 अरब रुपये का नुकसान नहीं हुआ. सिब्बल ने नुकसान को लेकर सीएजी के अनुमान को बहुत ज्यादा बताया. इस पर स्वामी ने दूरसंचार मंत्री को आड़े हाथों लिया. विपक्षी पार्टियां भी इसे लेकर सिब्बल पर निशाना साध रही हैं.

सीपीएम और बीजेपी का कहना है कि सिब्बल घोटाले से आर्थिक फायदा पाने वालों को बचाना चाह रहे हैं. सीपीएम के महासचिव प्रकाश करात ने कहा, ''अर्थहीन तर्क नहीं चलेंगे. वह अपराध को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं.''

तस्वीर: picture-alliance/dpa

सीएजी यानी महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सरकार को 176 अरब रुपये का नुकसान हुआ. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पिछले साल नवंबर में दूरसंचार मंत्री ए राजा को इस्तीफा देना पडा. राजा के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है. जांच एजेंसी पूर्व दागी मंत्री से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है.

राजा पर आरोप हैं कि उन्होंने 2008 में 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस की नीलामी में कई नियमों को तोड़ा. कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए समयसीमा को छेड़छाड़ की. इसके अलावा बोली नहीं लगाई गई बल्कि पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर अपने चेहेतो को लाइसेंस बांट दिए गए. इस तरह 157 छोटी बड़ी कंपनियों को बिना किसी प्रतियोगिता के रेवड़ी मिल गई.

इस मामले को लगातार स्वामी उठाते रहे. लेकिन सीबीआई बड़ी सुस्त रफ्तार से चलती रही. आखिरकार पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की कई कड़ी फटकारों के बाद जांच एजेंसी हरकत में आई. अब राजा समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ जांच चल रही है. अदालत ने सीबीआई से फरवरी में केस की प्रगति रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

रिपोर्ट: एजेंसियां/ओ सिंह

संपादन: ए जमाल

इस विषय पर और जानकारी को स्किप करें

इस विषय पर और जानकारी

डीडब्ल्यू की टॉप स्टोरी को स्किप करें

डीडब्ल्यू की टॉप स्टोरी

डीडब्ल्यू की और रिपोर्टें को स्किप करें

डीडब्ल्यू की और रिपोर्टें