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पुलिस बर्बरता को रोकने के लिए तालिबान के नए दिशानिर्देश

२४ फ़रवरी २०२२

तालिबान सरकार ने देश की पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार, हिंसा और नागरिकों के हताहत होने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर पुलिस के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

तस्वीर: Haroon Sabawoon/AA/picture alliance

पुलिसकर्मियों द्वारा नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं पर बढ़ती सार्वजनिक आलोचना और अशांति के बीच अफगान आंतरिक मंत्रालय द्वारा नई आचार संहिता जारी की गई है. हाल के दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से पुलिस की बर्बरता में महिलाओं समेत कई बेगुनाह लोग मारे गए. अफगानिस्तान में तालिबान सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी कार्यवाहक आंतरिक मंत्री का पद संभालते हैं. हक्कानी खुद भी यूएन द्वारा प्रतिबंधित लोगों की सूची में शामिल हैं.

उनके द्वारा जारी किए गए कई निर्देश काबुल पुलिस प्रवक्ता खालिद जादरान द्वारा मंगलवार रात को ऑनलाइन पोस्ट किए गए.

निर्देश में पुलिस को संदिग्धों के घरों में बिना कोर्ट के आदेश रात में घुसने से मना किया गया है. हालांकि, अगर जांच के लिए जरूरी हो तो पुलिस को दिन के दौरान किसी संदिग्ध व्यक्ति के घर में दाखिल होने की अनुमति तभी दी जाएगी, जब उनके साथ कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि या मस्जिद का इमाम होगा. आंतरिक मंत्रालय ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि उसके कर्मी नियमित गश्त के दौरान किसी पर तब तक गोली नहीं चलाएंगे जब तक कि उन पर हमला न हो.

अफगानिस्तान में पुलिस अधिकारियों द्वारा बर्बरता और हत्याओं की हालिया घटनाओं में ऐसी घटनाएं शामिल हैं जिनमें पुलिस ने विभिन्न चौकियों पर सिविल गाड़ियों पर गोलियां चलाईं. ताजा घटनाओं में एक डॉक्टर, एक बच्चा और एक पूर्व सरकारी अधिकारी की भी मौत हुई है. पुलिस ने अपने बचाव में कहा था कि संबंधित चेक पोस्ट पर चेकिंग के लिए स्पष्ट संकेत के बावजूद गाड़ियां जांच के लिए नहीं रुकी.

दूसरी ओर हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिसमें आम नागरिक तालिबान द्वारा रात में की गई छापेमारी और घरों की तलाशी का विरोध करते नजर आए हैं.

एए/सीके (डीपीए, रॉयटर्स)

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