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११ अप्रैल २०१८
फेक न्यूज पर एशियाई देशों के सख्त नियम
फेक न्यूज पर एशियाई देशों के सख्त नियम
कई देशों में "फेक न्यूज" का नाम नेताओं के मुंह से सुना जाने लगा है. आलोचकों को डर है कि इसका इस्तेमाल सरकार विरोधी खबरों को दबाने के लिए भी किया जा सकता है. एक नजर एशियाई देशों में "फेक न्यूज" के खिलाफ उठाए गए कदमों पर.
मलेशिया
मलेशिया के कानून के मुताबिक फेक न्यूज की वजह से अगर मलेशिया या मलेशियाई नागरिक को नुकसान हुआ तो इसे फैलाने वाले पर करीब 123,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना और छह साल की सजा हो सकती है. इसके दायरे में समाचार संस्थान, डिजिटल पब्लिकेशन और सोशल मीडिया भी आते हैं.
भारत
भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फेक न्यूज फैलाने का दोषी पाए जाने पर सरकारी मान्यता वाले पत्रकार की मान्यता पहले अस्थायी और बार बार ऐसा करने पर स्थायी रूप से रद्द करने की घोषणा की. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस की आजादी में बाधा बता कर फैसले को रद्द करने का आदेश दिया है.
सिंगापुर
सिंगापुर में एक संसदीय कमेटी "जान बूझ कर ऑनलाइन झूठ" फैलाने से रोकने के कदमों पर विचार कर रही है. इसके लिए सिंगापुर के इतिहास की अब तक की सबसे लंबी आठ दिन की सुनवाई 29 मार्च को पूरी हुई. कमेटी इस मामले में रिपोर्ट बना कर नया विधेयक मई में पेश करेगी.
फिलीपींस
राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटैर्टे का न्यूजसाइट रैपलर पर से "भरोसा उठ गया" और उन्होंने इसे उनके सभी आधिकारिक कार्यक्रमों को कवर करने पर रोक लगा दी. राष्ट्रपति इसे फेक न्यूज आउटलेट कहते हैं. देश में गलत जानकारी फैलानों वालों को 20 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान करने की तैयारी चल रही है.
थाइलैंड
थाइलैंड में पहले से ही सेक साइबर सिक्योरिटी लॉ है. इसके तहत गलत सूचना फैलाने पर सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है. इसके अलावा सैन्य सरकार बड़ी सख्ती से लेसे मजेस्टिक कानूनों का भी पालन करती है जो लोगों को शाही परिवार का अपमान रोकने के लिए बनाया गया है.
पाकिस्तान
पाकिस्तान में 2016 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइबरक्राइम्स एक्ट पास किया. इसके तहत नफरत फैलाने वाले भाषण, इस्लाम की गरिमा को ठेस पहुंचाने, महिलाओं की इज्जत पर हमला करने वाली सामग्री, आतंकवाद की साजिश रचने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई गई. इसके लिए जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है.