महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में फ्रांस यूरोप का सबसे प्रभावित देश है. नए साल की शुरुआत में तीन और महिलाओं की हत्या कर दी गई. फ्रांस की सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.
विज्ञापन
फ्रांसीसी सरकार ने 24 घंटे के भीतर संदिग्ध घरेलू हिंसा के हमलों में तीन महिलाओं की मौत के बाद फेमिसाइड के खिलाफ लड़ाई तेज करने का वादा किया है. महिलाओं की संदिग्ध मौत के बाद देश के महिला अधिकार संगठनों में आक्रोश है. साल 2021 में 113 महिलाओं की पुरुषों द्वारा या पूर्व पार्टनर के हाथों मारे जाने के बाद महिला कार्यकर्ताओं ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों की सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कम करने का आरोप लगाया है.
फ्रांसीसी महिला अधिकार समूह नू टाउट्स ने तीन महिलाओं की हत्याओं के बारे में कहा, "जब उनके परिवार और दोस्त नए साल का जश्न मना रहे थे. तीन महिलाओं को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वे महिलाएं थीं." अधिकार समूह ने "फ्रांस में सेक्सिस्ट और यौन हिंसा के मामले में माक्रों और सरकार की चुप्पी" की निंदा की.
मारी गईं तीन महिलाएं कौन थीं?
1 जनवरी को फ्रांस के दक्षिणी शहर नीस में पुलिस को एक कार की डिक्की में एक 45 वर्षीय महिला का शव मिला था. शव मिलने से पहले महिला का पूर्व पार्टनर पुलिस के सामने पेश हुआ और उसने कबूल किया कि उसने महिला की गला घोंटकर हत्या की है. उसी दिन, पुलिस को देश के पूर्वी हिस्से में एक 56 वर्षीय महिला का शव मिला. महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. महिला के 50 वर्षीय साथी ने मामूली विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी और फिर पुलिस के सामने इसे कबूल भी किया. नए साल की शुरुआत में इस तरह की तीसरी हत्या रविवार 2 जनवरी को हुई. पूर्वी फ्रांस में एक 27 वर्षीय महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक और हत्यारे दोनों की पहचान सैनिक के रूप में हुई है. आरोपी 21 साल का है और उसे पुलिस ने संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया.
दुनियाभर में हिंसा के भंवर में फंसी हैं महिलाएं
विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताजा शोध के मुताबिक दुनिया भर में हर तीसरी महिला ने शारीरिक या यौन हिंसा का सामना किया है. संगठन ने महिलाओं पर अब तक का सबसे बड़ा शोध किया है.
तस्वीर: Andrew Cabballero-Reynolds/AFP/Getty Images
महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर सबसे बड़ा शोध
विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके साझेदारों ने एक नए शोध में पाया कि विश्व में तीन में से एक महिला को अपने जीवनकाल में शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ा. संगठन का कहना है कि यह शोध महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर सबसे बड़ा अध्ययन है.
तस्वीर: Arnd WIegmann/REUTERS
अपनों द्वारा हिंसा
इस शोध के मुताबिक हिंसा की शुरुआत कम उम्र में ही हो जाती है. 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग में, हर चार में से एक महिला को अपने अंतरंग साथी के हाथों हिंसा का अनुभव करना पड़ा है.
तस्वीर: Abdul Sattar/DW
"हर देश और संस्कृति में हिंसा"
डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक तेद्रोस अधनोम गेब्रयेसुस के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ हिंसा हर देश और संस्कृति में है, जो लाखों महिलाओं और उनके परिवारों को नुकसान पहुंचाती है. कोविड-19 महामारी के दौर में स्थिति ज्यादा बिगड़ी है.
करीब 31 फीसदी, 15-49 वर्ष आयु वर्ग में या 85 करोड़ से अधिक महिलाओं ने शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया. इस अध्ययन के लिए साल 2000 से 2018 तक इकट्ठा किए गए आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया.
तस्वीर: picture-alliance/dpa
"पति या साथी आम अपराधी"
साथी या पति द्वारा हिंसा के मामले को सबसे सामान्य बताया गया है. गरीब देशों की महिलाओं के साथ इस तरह की हिंसा सबसे अधिक होती है. यौन अपराध से जुड़े मामले कई बार रिपोर्ट नहीं किए जाते और असली आंकड़े अधिक हो सकते हैं.
तस्वीर: picture-alliance/AA/M. Yalcin
गरीब देशों का हाल
गरीब देशों में 37 प्रतिशत महिलाओं ने अपने जीवन में साथी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया. कुछ देशों में तो यह आंकड़ा 50 प्रतिशत तक है. वहीं यूरोप की बात की जाए तो वहां यह दर 23 प्रतिशत है.
तस्वीर: Getty Images/AFP/D. Meyer
कम उम्र से ही हिंसा
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हिंसा की शुरुआत खतरनाक रूप से कम उम्र में ही हो जाती है. 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग की युवतियां जो किसी रिश्ते में थीं, उनमें चार में से एक ने अपने साथी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का सामना किया.
तस्वीर: Colourbox
7 तस्वीरें1 | 7
2021 में 100 से अधिक महिलाओं की हत्याएं
प्रधानमंत्री ज्यॉं कैस्टेक्स ने संसद को बताया, "2021 में 100 से अधिक महिलाओं की हत्याएं हुईं और नए वर्ष की शुरुआत के बाद से ही तीन नई हत्याएं निंदनीय हैं." उन्होंने कहा, "सरकार और देश इस संकट के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं." कैस्टेक्स ने कहा कि उनकी सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कई कदम उठाए हैं.
सरकार ने एक नया आपातकालीन कॉल सेंटर भी स्थापित किया है, जो चौबीसों घंटे काम करेगा. साथ ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई के लिए करीब 90,000 पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई ताकि वे इन मामलों को सही तरीके से निपटा सकें.
कैस्टेक्स ने कहा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बच्चों के बीच लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अगले साल से अब हर फ्रेंच स्कूलों में लैंगिक समानता सप्ताह मनाया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ाई पर प्रति वर्ष एक अरब यूरो खर्च कर रही है.
विज्ञापन
चुनावी मुद्दा
लेकिन महिला अधिकार समूह नू टाउट्स की सदस्य मैरीली ब्रुइल ने फ्रांसइंफो ब्रॉडकास्टर को बताया कि "इस्तेमाल किए गए साधनों और घरेलू हिंसा का निशाना बनने वाली महिलाओं की संख्या के बीच एक बड़ी असमानता है" जिसके बारे में उन्होंने कहा कि फ्रांस में कुल 2,00,000 से अधिक हैं. उन्होंने कहा, "साल दर साल महिलाओं की हत्या की संख्या में कमी नहीं आ रही है और यह बहुत गंभीर है."
महिला अधिकार संगठनों का कहना है कि हिंसा की रोकथाम पर अधिक ध्यान देना चाहिए. उनके मुताबिक हिंसक पूर्व पार्टनर के प्रति सचेत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो अभी भी पर्याप्त रूप से व्यापक नहीं है. फ्रांस में जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और ऐसे में यह मुद्दा गरम होता जा रहा है. दक्षिणपंथी नेता वैलरी पिक्रेज ने घरेलू हिंसा के मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतों के गठन का आह्वान किया.
एए/सीके (एएफपी, एपी)
इन देशों में कानून के सहारे सजा से बच जाते हैं रेपिस्ट
यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भी कई ऐसे देश हैं जहां बलात्कारी अगर पीड़िता से शादी कर लें तो वे सजा से बच सकते हैं. इस कानून के आलोचक इसे "मैरी योर रेपिस्ट" कानून कहते हैं. डालते हैं एक नजर ऐसे कुछ देशों पर.
तस्वीर: Mohammad Ponir Hossain/REUTERS
रूस
रूस की दंड संहिता के अनुच्छेद 134 के अनुसार अगर बलात्कार के दोषी सिद्ध हुए पुरुष की उम्र 18 वर्ष है और पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम, तो वह पीड़िता से शादी करने पर बलात्कार की सजा से मुक्त हो सकता है. हालांकि कानून ऐसा विकल्प केवल पहली बार अपराध करने वालों को देता है.
तस्वीर: Dimitar Dilkoff/Getty images/AFP
थाईलैंड
थाईलैंड में शादी बलात्कार के लिए एक समझौता माना जाता है. अगर अपराधी 18 वर्ष से ज्यादा उम्र का है और पीड़िता 15 वर्ष से ऊपर है और उसने सेक्स संबंध के लिए "सहमति" दी थी या अदालत विवाह की अनुमति देती है तो भी बलात्कारी सजा से बच सकता है.
तस्वीर: Lauren DeCicca/Getty Images
वेनेजुएला
वेनेजुएला के पीनल कोड में अगर बलात्कारी पीड़िता से कानूनी रूप से शादी कर ले तो वह बलात्कार की सजा से बच सकता है. सामाजिक कार्यकर्ता इसके खिलाफ कहते रहे हैं कि इस कानून से महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे अपराध को अंजाम देने को बढ़ावा मिलता है.
तस्वीर: Ariana Cubillos/AP/picture alliance
कुवैत
कुवैत की दंड संहिता के अनुच्छेद 182 में भी बलात्कार के दोषियों के लिए सजा से बचने का प्रावधान है, अगर वह उस महिला से शादी कर ले जिसका उसने बलात्कार किया था. इस कानून को 1960 में लागू किया गया था.
तस्वीर: Yasser Al-Zayyat /Getty Images/AFP
फिलीपींस
सन 1997 में फिलीपींस में रिपब्लिक एक्ट या एंटी रेप लॉ लागू किया गया था. इस कानून के अनुच्छेद 266-D के अनुसार अगर रेपिस्ट पीड़िता से कानूनी तौर पर शादी कर लेता है तो सजा माफ हो सकती है.
तस्वीर: Ezra Acayan/Getty Images
इराक
इराक की दंड संहिता के अनुच्छेद 398 के अनुसार अगर बलात्कारी पीड़ित से कानूनी रूप से शादी कर लेता है, तो वह बलात्कार की सजा से बच सकता है. यह कानून 1969 में लागू किया गया था. मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे निरस्त करने की मांग करते रहे हैं.
तस्वीर: Ahmad al-Rubaye/Getty Images/AFP
बहरीन
बहरीन की दंड संहिता के अनुच्छेद 353 के तहत बलात्कारियों को सजा से छूट मिल सकती है अगर वे पीड़िता से शादी कर लें. इस कानून को 1976 में लागू किया गया था. हालांकि संसद ने 2016 को इसे समाप्त करने के लिए मतदान किया, लेकिन सरकार अभी भी इसका विरोध कर रही है.