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नेतन्याहू और हमास के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग

२० मई २०२४

द हेग की अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत, इस्राएल और हमास के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती है. दोनों पक्षों पर इस्राएल और गाजा में मानवता के खिलाफ अपराध व युद्ध अपराध के आरोप लगाये जा रहे हैं.

Kombibild Benjamin Netanjahu und Yahya Sinwar
तस्वीर: DEBBIE HILL/Pool via REUTERS/MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images

अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत (आईसीसी) के अभियोजक ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, इस्राएली रक्षा मंत्री और हमास के तीन नेताओं के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने की दरख्वास्त की है. युद्ध अपराधों में इनकी कथित भूमिका के लिए यह गुजारिश की गई है. आईसीसी के प्रॉसेक्यूटर करीम खान ने सोमवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि सात महीने से ज्यादा समय से चल रहे गाजा युद्ध ने उन्हें वारंट की दरख्वास्त करने का पर्याप्त आधार दिया है. बयान के मुताबिक, युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में इन पर "आपराधिक जिम्मेदारी पड़ती है."

द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालततस्वीर: Florian Görner/DW

किस किस के खिलाफ मांगा अरेस्ट वारंट

करीम ने इस्राएली पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गालांत के खिलाफ गाजा में सैन्य कार्रवाई को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की है. करीम खान के मुताबिक गाजा में कार्रवाई के दौरान आम लोगों को भूखा रखना और उन्हें जानबूझकर मारना, युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है.

वहीं हमास के चीफ याह्या सिनवार, मिलिट्री विंग के कमांडर इन चीफ मोहम्मद अल-मसरी और हमास के राजनीतिक ब्यूरो के हेड इस्माइल हानियेह पर इस्राएल में आम लोगों की हत्या करने, बलात्कार व यौन अपराध करने, बंधक बनाने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए है. इस्राएल और हमास के नेताओं ने युद्ध अपराध के आरोपों को खारिज किया है.

गाजा में युद्ध पर बाइडेन और नेतन्याहू में बढ़ता तनाव

अरेस्ट वारंट की मांग पर अब जजों का एक पैनल प्री-ट्रायल करेगा. प्री-ट्रायल में देखा जाएगा कि अरेस्ट वारंट जारी करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जब तक अमेरिका और इस्राएल, ऐसे अरेस्ट वारंट का विरोध करते रहेंगे तब तक इसे अमल में लाना मुश्किल होगा.

इस्राएली पीएम नेतन्याहू और इस्राएल के रक्षा मंत्री योआव गालांत तस्वीर: Shir Torem/IMAGO/UPI Photo

इस्राएल और हमास ने अरेस्ट वारंट की मांग की निंदा की

इस्राएल के कई नेताओं और फलीस्तीन के कई प्रतिनिधियों ने करीम खान के इस कदम की निंदा की है. इस्राएल की युद्ध कैबिनेट के मंत्री बेनी गांत्ज के मुताबिक, "आत्मरक्षा की इच्छाशक्ति वाले एक लोकतांत्रिक देश के नेताओं को खून के प्यासे आतंकवादी संगठन के आतंक के नेताओं के समकक्ष रखना न्याय से गंभीर छेड़छाड़ है और खुला मानसिक दिवालियापन भी."

हमास के वरिष्ठ नेता सामी अबु जुहरी ने अभियोजन पक्ष की अरेस्ट वारंट जारी करने की दरख्वास्त को "पीड़ित और जल्लाद को एक तराजू में" रखने वाला कदम बताया है.

इस्राएल की सैन्य कार्रवाई के बाद ऐसे दिखते हैं गाजा के कई इलाकेतस्वीर: picture alliance / Ali Jadallah / Anadolu

आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट में कितनी ताकत

कुल 124 देश, नीदरलैंड्स के शहर द हेग में स्थित अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत के सदस्य हैं. सदस्य देश आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट पर अपनी सीमा के भीतर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसी गिरफ्तारी के लिए वे बाध्य नहीं हैं.

आईसीसी के वारंट पर क्या पुतिन को गिरफ्तार करना होगा दक्षिण अफ्रीका को?

वहीं इस्राएल और उसका मुख्य साझेदार अमेरिका आईसीसी के सदस्य नहीं हैं. चीन और रूस भी इस अंतरराष्ट्रीय संस्थान से दूर हैं. आईसीसी ने 2023 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया था.

इस्राएल में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने हमला किया. हमले में करीब 1,200 लोग मारे गए और 250 ज्यादा लोग बंधक बनाए गए. इस हमले के बाद से इस्राएल ने गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहा है. फलीस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस्राएली कार्रवाई में अब तक कम से कम 35,000 फलीस्तीनी मारे जा चुके हैं. राहत संगठनों के मुताबिक इस्राएल की सैन्य कार्रवाई से गाजा में राहत सामग्री, भोजन, दवाओं और ईंधन का भयानक संकट पैदा हो गया है.

ओएसजे/आरपी (रॉयटर्स, एएफपी)

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