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रूसी नेताओं पर कार्रवाई में मदद करेगा अंतरराष्ट्रीय केंद्र

३ जुलाई २०२३

नीदरलैंड्स के द हेग में सोमवार को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपराध में वरिष्ठ रूसी नेताओं के खिलाफ जांच और कार्रवाई के लिए अंतरराष्ट्रीय सेंटर खुला.

Russland I Treffen zur nationalen Sicherheit
रूसी नेताओं पर कार्रवाई के लिए एक नया सेंटर नीदरलैंड के हेग में खोला गया है.तस्वीर: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता के अपराध में मुकदमे के लिए अंतरराष्ट्रीय सेंटर के जरिये रूसी नेतृत्व पर कार्रवाई की दिशा में इसे अहम कदम कहा जा रहा है. इसका मुख्य केंद्र यूरोपीय संघ की न्यायिक सहयोग एजेंसी, यूरोजस्ट के मुख्यालय में है.

यूक्रेनी अभियोजक जनरल एंड्री कोस्टिन ने एक बयान में कहा कि यह एक स्पष्ट संकेत है कि दुनिया रूसी शासन को उसके सभी अपराधों के लिए जवाबदेह ठहरानेके रास्ते पर एकजुट और अटल है. उनका यह भी कहना है "दुर्भाग्य से अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय संरचना में आक्रामकता के अपराध के लिए जवाबदेही में एक बड़ी कमी है...  युद्ध शुरू करने की एक अहम वजह युद्ध अपराध है, जिसके खिलाफ आईसीसी के नियम उसे मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देते हैं."

इस केंद्र के लिए धन यूरोपीय संघ का कार्यकारी आयोग दे रहा है. सोमवार को शुरुआती 8.3 मिलियन यूरो की वित्तीय मदद पर सहमति दे दी गई. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, आईसीसी यूक्रेन में युद्ध अपराधों की जांच कर रहा है. अदालत ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन से बच्चों के अपहरण का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है. हालांकि आईसीसी के पास यूक्रेन में आक्रामकता पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है.

इस पहल पर यूक्रेन ने सोमवार को कहा कि यह आक्रामकता के युद्ध अपराध के लिए रूस के नेतृत्व को जवाबदेह ठहराएगा. यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता के अपराध के अभियोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र (आईसीपीए) में कीव, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के अभियोजक शामिल हैं.

यूक्रेन युद्ध: जो पुतिन ने सोचा, उसका उल्टा हुआ

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यूरोपीय संघ के न्याय आयुक्त डिडियर रेंडर्स ने कहा कि इससे पता चलता है कि "जब तक आवश्यक होगा यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे." उन्होंने यूरोपीय संघ के न्यायिक कार्यालय यूरोजस्ट के मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हम बल प्रयोग की मनाही के घोर उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं कर सकते."

पीवाई/एनआर (एपी, एएफपी)

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