पाकिस्तान ने पास किया रेपिस्ट को बधिया करने का कानून
१९ नवम्बर २०२१
पाकिस्तान की संसद ने ऐसा कानून पास कर दिया है जिससे अदालतें बलात्कारियों को बधिया करने की सजा दे सकेंगी. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों ने इस सजा को अमानवीय बताया है.
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पाकिस्तान में अब बार-बार रेप और यौन शोषण जैसे अपराधों में पकड़े जाने वालों को केमिकल से बधिया किया जा सकेगा. संसद ने बुधवार को ऐसा कानून पास कर दिया है. इसके तहत सीरियल रेपिस्ट और बच्चों का यौन शोषण करने वालों को अदालतें केमिकल कैस्ट्रेशन की सजा दे सकेंगी. सरकार ने एक साल पहले यह बिल पेश किया था.
सजा देने के लिए एक प्रक्रिया तय की गई है जिसके तहत सरकारी एजेंसियों को यौन शोषण करने वालों और बलात्कारियों का एक रिकॉर्ड रखना होगा. मामले की सुनवाई अदालतों को चार महीने के भीतर पूरी करनी होगी.
बढ़ते यौन अपराध
पाकिस्तान में यह कानून ऐसे समय में आया है जब बलात्कार और बच्चों व महिलाओं के खिलाफ अन्य यौन अपराधों में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है. फिलहाल पाकिस्तान में इन अपराधों के लिए मौत की सजा और उम्रकैद का प्रावधान है.
एक हाईवे पर बच्चों के सामने एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद देश में उबले गुस्से के दौरान 2020 में प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि बलात्कारियों को बधिया कर दिया जाना चाहिए. इसी साल मार्च में उस घटना में शामिल दो लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी.
हालांकि बलात्कार के मामलों में सजा पाने वालों की संख्या काफी कम है. सामाजिक संस्था वॉर अगेंस्ट रेप के मुताबिक तीन प्रतिशत से कम बलात्कारियों को ही पाकिस्तान में सजा हो पाती है. अधिकारी चाहते हैं कि यौन अपराधों के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जाएं ताकि ऐसे मामलों का जल्दी निपटारा हो सके.
कानून की निंदा
बहुत सारे मानवाधिकार संगठनों और वकीलों ने पाकिस्तान के इस नए कानून की आलोचना की है. वकील रिजवान खान ने कहा कि यह कानून एक जटिल समस्या का अति साधारण हल है. उन्होंने कहा, "यह एक बहुत जटिल समस्या का अतिसाधारणीकृत समाधान है. असल में पूरी न्याय व्यवस्था की आमूल-चूल समीक्षा की जरूरत है.”
तस्वीरेंः कानून के सहारे बचते रेपिस्ट
इन देशों में कानून के सहारे सजा से बच जाते हैं रेपिस्ट
यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भी कई ऐसे देश हैं जहां बलात्कारी अगर पीड़िता से शादी कर लें तो वे सजा से बच सकते हैं. इस कानून के आलोचक इसे "मैरी योर रेपिस्ट" कानून कहते हैं. डालते हैं एक नजर ऐसे कुछ देशों पर.
तस्वीर: Mohammad Ponir Hossain/REUTERS
रूस
रूस की दंड संहिता के अनुच्छेद 134 के अनुसार अगर बलात्कार के दोषी सिद्ध हुए पुरुष की उम्र 18 वर्ष है और पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम, तो वह पीड़िता से शादी करने पर बलात्कार की सजा से मुक्त हो सकता है. हालांकि कानून ऐसा विकल्प केवल पहली बार अपराध करने वालों को देता है.
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थाईलैंड
थाईलैंड में शादी बलात्कार के लिए एक समझौता माना जाता है. अगर अपराधी 18 वर्ष से ज्यादा उम्र का है और पीड़िता 15 वर्ष से ऊपर है और उसने सेक्स संबंध के लिए "सहमति" दी थी या अदालत विवाह की अनुमति देती है तो भी बलात्कारी सजा से बच सकता है.
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वेनेजुएला
वेनेजुएला के पीनल कोड में अगर बलात्कारी पीड़िता से कानूनी रूप से शादी कर ले तो वह बलात्कार की सजा से बच सकता है. सामाजिक कार्यकर्ता इसके खिलाफ कहते रहे हैं कि इस कानून से महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे अपराध को अंजाम देने को बढ़ावा मिलता है.
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कुवैत
कुवैत की दंड संहिता के अनुच्छेद 182 में भी बलात्कार के दोषियों के लिए सजा से बचने का प्रावधान है, अगर वह उस महिला से शादी कर ले जिसका उसने बलात्कार किया था. इस कानून को 1960 में लागू किया गया था.
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फिलीपींस
सन 1997 में फिलीपींस में रिपब्लिक एक्ट या एंटी रेप लॉ लागू किया गया था. इस कानून के अनुच्छेद 266-D के अनुसार अगर रेपिस्ट पीड़िता से कानूनी तौर पर शादी कर लेता है तो सजा माफ हो सकती है.
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इराक
इराक की दंड संहिता के अनुच्छेद 398 के अनुसार अगर बलात्कारी पीड़ित से कानूनी रूप से शादी कर लेता है, तो वह बलात्कार की सजा से बच सकता है. यह कानून 1969 में लागू किया गया था. मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे निरस्त करने की मांग करते रहे हैं.
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बहरीन
बहरीन की दंड संहिता के अनुच्छेद 353 के तहत बलात्कारियों को सजा से छूट मिल सकती है अगर वे पीड़िता से शादी कर लें. इस कानून को 1976 में लागू किया गया था. हालांकि संसद ने 2016 को इसे समाप्त करने के लिए मतदान किया, लेकिन सरकार अभी भी इसका विरोध कर रही है.
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कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कानून को अमानवीय और क्रूर बताया है. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सुझाव दिया है कि सही हल यौन हिंसा की जड़ों की जांच करना होगा ना कि ज्यादा सख्त सजा देना.
भारत में बधियाकरण का सुझाव
2012 में दिल्ली में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद जब देश गुस्से में था तो ऐसे ही कानून का एक प्रस्ताव सरकार ने पेश किया था. इस प्रस्ताव में बलात्कारी को बधियाकरण के साथ साथ 30 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान था.
इस प्रस्ताव पर काम अभी जारी है और कई मंत्रालय इस प्रस्ताव को एक बिल के रूप में पेश करने के लिए काम कर रहे हैं. सरकार बाल अपराधियों से संबंधी कानून की भी समीक्षा कर रही है और ऐसे अपराधों में शामिल अवयस्कों की आयु कम करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है.
वीके/एए (डीपीए, एपी)
महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक है दिल्ली
भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों के देखते हुए कहा जा सकता है कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) ने हर राज्य के अपराध दर के अनुसार इन्हें महिलाओं के लिए यह रैंक दी है.
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1. दिल्ली
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2. असम
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3. ओडिशा
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4. तेलंगाना
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5. राजस्थान
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6. हरियाणा
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7. पश्चिम बंगाल
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8. मध्य प्रदेश
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9. आंध्र प्रदेश
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10. अरुणाचल प्रदेश
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11. चंडीगढ़
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12. केरल
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13. महाराष्ट्र
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14. त्रिपुरा
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15. सिक्किम
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16. जम्मू और कश्मीर
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17. उत्तर प्रदेश
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18. छत्तीसगढ़
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19. कर्नाटक
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20. गोवा
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21. अंडमान और निकोबार
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