टोरंटो का स्कूल बोर्ड शहर के स्कूलों में जाति आधारित भेदभाव की मौजूदगी को स्वीकार करने वाला कनाडा का पहला स्कूल बोर्ड बन गया है. बोर्ड ने स्थानीय मानवाधिकार संस्था से इस मुद्दे का सामना करने की रूपरेखा बनाने को कहा है.
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टोरंटो के डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में इस विषय पर एक प्रस्ताव बोर्ड के ट्रस्टियों में से एक यालिनी राजकुलसिंघम ले कर आई थीं. छह ट्रस्टियों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और पांच ने उसके खिलाफ, जिसके बाद प्रस्ताव पारित हो गया.
राजकुलसिंघम का कहना है, "यह प्रस्ताव विभाजन के बारे में नहीं है, यह घाव भरने वाले और सशक्त करने वाले समुदाय बनाने के बारे में है और उन्हें सुरक्षित स्कूल देने के बारे में है जो छात्रों का अधिकार है." उन्होंने स्कूल बोर्ड और ओंटारियो के मानवाधिकार आयोग के बीच साझेदारी की मांग की.
अमेरिका के बाद कनाडा की बारी
यह कनाडा में रहने वाले दक्षिण एशियाई मूल के- विशेष रूप से भारतीय और हिंदू समुदाय के - लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. इससे पहले अमेरिका में भी इस सवाल को कानूनी तौर पर उठाया गया है.
कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी शहर सिएटल के सिटी काउंसिल ने शहर में जाति आधारित भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया था. पारित हुए प्रस्ताव के तहत शहर में रोजगार, आवास, सार्वजनिक यातायात और दुकानों में भी जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
दलित महिलाओं को न्याय में देरी क्यों?
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सिएटल ऐसा करने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया था. वहां इससे जुड़े प्रस्ताव को काउंसिल की भारतीय-अमेरिकी मूल की सदस्य क्षमा सावंत ले कर आई थीं. सावंत का कहना था कि सिएटल और अमेरिका के कई दूसरे शहरों में दक्षिण एशियाई अमेरिकी लोगों और दूसरे आप्रवासी लोगों को इस भेदभाव का सामना करना पड़ता है.
स्वागत और विरोध
उन्होंने कहा था, "वॉशिंगटन में 1,67,000 से भी ज्यादा दक्षिण एशियाई लोग रहते हैं. उनमें से भी ज्यादातर लोग ग्रेटर सिएटल इलाके में बसे हुए हैं. ऐसे में इस इलाके को जाति आधारित भेदभाव का सामना करना चाहिए और उसे अदृश्य और असंबोधित नहीं रहने देना चाहिए."
भारत और अमेरिका दोनों ही देशों में इस मुहिम को लेकर दलित ऐक्टिविस्ट उत्साहित महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि यह अभियान और शहरों में भी फैलना चाहिए. हालांकि कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत से बाहर जाति आधारित भेदभाव साबित करने के लिए और शोध की जरूरत है. (रॉयटर्स, एएफपी से इनपुट के साथ)
दलितों के खिलाफ अपराध के 94 प्रतिशत मामले रह जाते हैं लंबित
एनसीआरबी के ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं. उस से भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि उन्हें न्याय भी नहीं मिलता. अधिकतर मामले अदालतों में लंबित ही रह जाते हैं.
तस्वीर: Getty Images/AFP/S. Panthaky
बढ़ रहे हैं अपराध
देश में 2019 में अनुसूचित जातियों के लोगों के खिलाफ 45,935 अपराध हुए, जो 2018 में हुए अपराधों के मुकाबले 7.3 प्रतिशत ज्यादा हैं. इस संख्या का मतलब है दलितों के खिलाफ हर 12 मिनट में एक अपराध होता है. अनुसूचित जनजातियों के लोगों के खिलाफ अपराध में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
तस्वीर: Francis Mascarenhas/Reuters
सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में
राज्यवार देखें, तो 11,829 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश में हालात सबसे गंभीर हैं. एक चौथाई मामले अकेले उत्तर प्रदेश में ही दर्ज हुए. इसके बाद हैं राजस्थान (6,794) और बिहार (6,544). 71 प्रतिशत मामले इन्हीं पांच राज्यों में थे. राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जाती के लोगों की आबादी के अनुपात के लिहाज से, अपराध की दर राजस्थान में सबसे ऊंची पाई गई. उसके बाद नंबर है मध्य प्रदेश और फिर बिहार का.
अनुसूचित जातियों के लोगों के खिलाफ हुए अपराधों में सबसे बड़ा हिस्सा (28.89 प्रतिशत) शारीरिक पीड़ा या अंग-दुर्बलता के रूप में क्षति पहुंचाने के मामलों का है. अनुसूचित जनजातियों के लोगों के खिलाफ हुए अपराधों में भी सबसे बड़ा हिस्सा (20.3 प्रतिशत) क्षति पहुंचाने के मामलों का ही है.
तस्वीर: Anushree Fadnavis/Reuters
दलित महिलाओं का बलात्कार
अनुसूचित जातियों के लोगों के खिलाफ हुए अपराधों में 7.59 प्रतिशत मामले बलात्कार के थे. सबसे ज्यादा (554) मामले राजस्थान से थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश से. अनुसूचित जनजातियों के लोगों के खिलाफ हुए अपराधों में 13.4 प्रतिशत मामले बलात्कार के थे. सबसे ज्यादा मामले (358) मध्य प्रदेश से थे और उसके बाद छत्तीसगढ़ से. 10.7 प्रतिशत मामले एसटी महिलाओं की मर्यादा के उल्लंघन के इरादे से किए गए हमलों के थे.
पुलिस की कार्रवाई के लिहाज से कुल 28.7 प्रतिशत और सुनवाई के लिहाज से 93.8 प्रतिशत मामले लंबित रह गए. ये आम मामलों के लंबित रहने की दर से ज्यादा है.
तस्वीर: Sam Panthaky/AFP/Getty Images
सुनवाई भी नहीं
2019 में अनुसूचित जातियों के लोगों के खिलाफ हुए 204,191 मामलों में सुनवाई होनी थी, लेकिन इनमें से सिर्फ छह प्रतिशत मामलों में सुनवाई पूरी हुई. इनमें से सिर्फ 32 प्रतिशत मामलों में दोषी का अपराध साबित हुआ और 59 प्रतिशत मामलों में आरोपी बरी हो गए.